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घर पर नजरबंद प्रेमिका की अब पुलिस सुरक्षा में प्रेमी से होगी शादी, खुशी का माहौल

नैनीताल हाई कोर्ट ने ऊधम सिंह नगर के एक मामले में प्रेमी युगल को शादी के दौरान सुरक्षा देने का आदेश दिया है। प्रेमिका को परिवार ने नजरबंद कर दिया था। कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है ताकि युगल शांतिपूर्वक विवाह कर सके। युवती ने कोर्ट में अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही और परिवार की सहमति भी मिल गई है।

हाई कोर्ट ने ऊधम सिंह नगर जिले में प्रेमिका को स्वजनों की ओर से नजरबंद करने के मामले में सुनवाई करते हुए प्रेमी युगल को हरियाणा के यमुनानगर में शादी के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में प्रेमी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हरियाणा पुलिस की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेमिका को पेश किया गया जबकि प्रेमी स्वयं व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए।

इस दौरान कोर्ट ने प्रेमिका से कोर्ट ने पूछा कि आप क्या अपने प्रेमी से शादी करना चाहते हैं तो प्रेमिका ने हामी भरी, साथ में जोड़ा कि प्रेमी उसको वहां से विवाह कर ले जाए। कोर्ट ने यह भी प्रेमिका से सवाल किया कि आपके ऊपर कोई पारिवारिक दबाव तो नहीं है तो उसने बताया कि वह और उसका प्रेमी एक दूसरे को करीब दस सालों से जानते है।

उसे अपने प्रेमी पर पूर्ण विश्वास है लेकिन उसके घरवाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे लेकिन अब वह भी राजी हो गए हैं। इस दौरान कोर्ट ने प्रेमिका की मां से आपको बेटी की शादी से आपको कोई एतराज तो नहीं है, तो मां न कहा कि पहले था, अब नही। अब जहां बेटी की खुशी है, इसी में हमारी खुशी है।

मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रेमी से कहा कि शादी करने से एक दिन पहले हरियाणा के थाना यमुना नगर में अपनी व अपनी परिवार की उपस्थिति देंगे। उसके बाद एसएचओ यमुनानगर उन्हें व उनके स्वजनों को सुरक्षा देंगे। उसके बाद शादी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शादी के दौरान कोई व्यवधान पैदा ना हो, इसका पूरा ध्यान पुलिस रखेगी।

दरअसल, ऊधमसिंह नगर निवासी युवक व हरियाणा की युवती एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को आठ दस साल से जानते है लेकिन युवती के घरवाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उन्होंने युवती को घर में ही नजरबंद कर दिया, जब यह मामला हाई काेर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने वीसी के माध्यम से लड़की को पेश करने के निर्देश हरियाणा पुलिस को दिए थे।

युवती ने कोर्ट के सामने बयान दिया कि उसका प्रेमी यहां आए और विवाह कर ले जाए। शादी में दोनों परिवार सदस्य मौजूद रहेंगे।

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