उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक — आरक्षण में गड़बड़ी पर जताई नाराज़गी

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार की मनमानी पर जताई नाराज़गी
निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया था नामांकन से लेकर मतदान व मतगणना का कार्यक्रम
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह रोक राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनावों में आरक्षण की रोटेशन प्रणाली को लेकर बरती गई अनियमितताओं के चलते लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन था, तो सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर चुनावी प्रक्रिया शुरू किया जाना न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है।सरकार की हठधर्मिता पर अदालत की नाराज़गीमुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार को पहले जवाब दाखिल करना था, लेकिन उसने नामांकन प्रक्रिया तक आरंभ कर दी। कोर्ट ने इसे अनुचित करार देते हुए चुनाव प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार से विस्तृत जवाब भी मांगा गया है।
12 जिलों में रुकी चुनाव प्रक्रियाइस आदेश के बाद उत्तराखंड के 13 में से 12 जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) में चल रही पंचायत चुनाव प्रक्रिया ठप हो गई है। सोमवार से नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो गई थी, जो अब रोक दी गई है