उत्तराखंड

पासपोर्ट रोके रखने से याची के ग्रीन कार्ड की बहाली होगी मुश्किल, तुरंत जारी करे ट्रायल कोर्ट

होशियारपुर निवासी याची अमेरिका का स्थायी निवासी है। वह वहां टैक्सी चलाता है। उसकी पत्नी ने उस पर क्रूरता का केस दर्ज किया था जिसके बाद उसका पासपोर्ट ले लिया गया था। 

आपराधिक मामले में आरोपी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक का पासपोर्ट जारी करने का ट्रायल कोर्ट को आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यदि इसे रोके रखा गया तो इससे याची के अमेरिका के ग्रीन कार्ड की बहाली संकट में आ जाएगी। इस मामले में याची की पत्नी ने उस पर क्रूरता को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी।

मूल रूप से होशियारपुर के याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि वह 2016 से अमेरिका का स्थायी निवासी है। वह वहां पर टैक्सी चला कर अपने और अपने परिवार के लिए आजीविका कमा रहा था। अमेरिका का ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास है और यह ड्राइवर के रूप में उसके रोजगार व परिवार के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। याची के पास ग्रीन कार्ड है और उसे रवानगी के 6 माह के भीतर अमेरिका वापस जाना ही पड़ेगा। ऐसा न होने पर उसका ग्रीन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।

छह माह की अवधि 3 अगस्त को पूरी होने जा रही है। पंजाब सरकार ने कहा कि पूरी संभावना है कि याचिकाकर्ता कानून से भागेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि याची को होशियारपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पहले ही जमानत दे दी है। याची को यदि पासपोर्ट जारी नहीं किया गया तो उसका ऐसा विपरीत प्रभाव होगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। ऐसे में स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने याची का पासपोर्ट उसे लौटाने का ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button